खान सर को कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

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खान सर को कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
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पटना
मशहूर कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से एक बार फिर राहत मिल गई है। पटना के जिला एवं सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। पुलिस ने शनिवार को केस डायरी अदालत को सौंप दी। जज ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी है। तब तक खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। रौशन आनंद की खान बिंदु एकेडमी से बीते 2 जून को हुए विवाद के दौरान दो गार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में खान सर पर एफआईआर हुई थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 25 जून तय की है। दरअसल, पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर 2 जून की रात हुई फायरिंग के मामले में कदमकुआं थाने में केस दर्ज किया गया था। इसमें फैजल खान को आरोपी बनाया गया था। फायरिंग खान सर के दो गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह ने की थी, जो अभी जेल में हैं।

गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी लगाई थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस से केस डायरी के साथ ही फैजल खान के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी थी। 20 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। पुलिस ने केस डायरी को अपडेट कर शनिवार को उसे कोर्ट में जमा किया। अब इस पर 25 जून को सुनवाई होगी।

खान सर केस डायरी में क्या दर्ज है?
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि 2 जून की रात 10.10 बजे मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई थी, जबकि खान सर के गार्ड ने 10.30 बजे रात में फायरिंग की थी। लिहाजा पुलिस ने डायरी में सेल्फ डिफेंस की जगह दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने की बात अंकित की है।

खान सर और रौशन आनंद के बीच विवाद
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का क्रेडिट लेने को लेकर पटना के दो बड़े कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु एकेडमी की बीच 2 जून को विवाद हुआ था। इस मामले में दो एफआईआर कदमकुआं थाने में दर्ज हुईं। पहली में ज्ञान बिंदू के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। उन पर खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़, पथराव एवं गार्ड को पीटने का आरोप है। पुलिस ने रौशन सर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई।

इस केस में एक और आरोपी रौशन सर के भाई प्रिंस यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग गया था। वहां विराटनगर के एक होटल में पिछले सप्ताह उसकी संदिग्ध मौत हो गई। रौशन आनंद की ओर से खान पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि नेपाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। अभी तक किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि नहीं हुई है।

कदमकुआं थाने में दर्ज दूसरी एफआईआर में खान सर और उनके दोनों गार्ड आरोपी बनाए गए थे। 2 जून की रात को बवाल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों गार्ड हवा में गोल चलाते नजर आए। उन्होंने पुलिस को बताया था कि खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी।

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