पंजाब में 100 बड़े कॉलोनाइजरों पर सरकार का शिकंजा, करोड़ों के बकायेदारों पर हो सकता है बड़ा एक्शन

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पंजाब में 100 बड़े कॉलोनाइजरों पर सरकार का शिकंजा, करोड़ों के बकायेदारों पर हो सकता है बड़ा एक्शन
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जालंधर.

नगर निगम की करोड़ों रुपये की बकाया राशि दबाकर बैठे जालंधर शहर के करीब 100 कॉलोनाइजरों के खिलाफ अब पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। इस सिलसिले में नगर निगम कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ बी.एन.एस. तथा पापरा एक्ट के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कभी भी यह एफआईआर दर्ज हो सकती है।

मेयर वनीत धीर ने बताया कि निगम की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए और सार्वजनिक रूप से भी बकाया राशि जमा कराने की चेतावनी दी गई, लेकिन अधिकांश कॉलोनाइजरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद अब डिफॉल्टर कालोनाइजरों की सूची पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई है ताकि नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि निगम ने केवल पुलिस कार्रवाई तक ही मामला सीमित नहीं रखा है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर को भी पत्र भेजा है, जिसमें अनुरोध किया है कि जिन कॉलोनियों में संबंधित कॉलोनाइजरों के स्वामित्व वाले खाली प्लॉट मौजूद हैं, उनकी रजिस्ट्री तथा अन्य संपत्ति संबंधी लेन-देन पर तत्काल रोक लगाई जाए। निगम का मानना है कि इससे बकाया राशि की वसूली में मदद मिलेगी।

मेयर ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 में पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए विशेष पालिसी लागू की थी। उस समय बड़ी संख्या में कॉलोनाइजरों ने अपनी कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए आवेदन किए, लेकिन निर्धारित विकास शुल्क और अन्य देय राशि का केवल आंशिक भुगतान किया। इसके बाद से करोड़ों रुपये की राशि नगर निगम के पास बकाया चली आ रही है। उन्होंने कहा कि निगम लगातार इन बकायों की वसूली के प्रयास करता रहा है, लेकिन कई कॉलोनाइजर भुगतान से बचते रहे। अब निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी रेवेन्यू की वसूली के लिए नियमों के अनुसार हर संभव कानूनी कदम उठाया जाएगा।

इन कालोनियों को काटने वालों पर कसा शिकंजा –
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