राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़, दोनों परिवारों को कैटरर्स का कानूनी नोटिस; 15 दिन का अल्टीमेटम

Editor
3 Min Read

इंदौर 
 ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी. इस बीच इंदौर के केटरर्स ने दोनों की शादी के दौरान का बिल बकाया होने पर परिजनों को कानूनी नोटिस भेजा है. इसमें बकाया राशि का भुगतान 15 दिन में नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

कैटरर्स ने पौने 3 लाख बकाया बताया
ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 10-11 फरवरी 2025 को हुई थी. शादी में कैटरर्स का काम हितेश उर्फ जिम्मी रोहिरा को दिया गया था. शादी में कैटरर्स से दोनों परिवारों ने मिलकर 11 लाख 42 हजार 550 रुपए का अनुबंध किया था. इसके बाद दोनों परिवार की ओर से तकरीबन 8 लाख 60 हजार रुपए का भुगतान किया गया. लेकिन दो लाख 82 हजार 550 रुपए बकाया हैं. कैटरर्स संचालक हितेश ने अपने एडवोकेट जयंत राठौर के माध्यम से राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के पिता और भाई गोविंद रघुवंशी को नोटिस भेजा है। 

बकाया नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की चेतावनी
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि बकाया राशि का भुगतान 15 दिन के अंदर कर दें. यदि दोनों पक्षकारों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो इस पूरे मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में सिविल केस को लेकर परिवाद लगाएंगे. दोनों परिवारों के साथ ही सोनम रघुवंशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाएगी. इस मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है "हमारी ओर से सारा पैसों का भुगतान राजा रघुवंशी द्वारा किया गया था. मेरे भाई को बदनाम करने के लिए कैटरर्स ने सब किया है। 

दोनों परिवारों ने एक-दूसरे पर डाला मामला
राजा के भाई का कहना है "जो पैसा बकाया है वह सोनम के परिजनों पर है, वह भुगतान करें. मेरी ओर से किस तरह का कोई बकाया कैटरर्स का नहीं है." सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है "हमारी ओर से पूरा पैसा दे दिया गया है. डेढ़ लाख रुपया विपिन रघुवंशी की ओर से देना है। 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube Reporters Support Directors Live