मिहिर भोज विवाद की सुनवाई 30 नवंबर तक टली

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ग्वालियरसम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर लिखी जाति से जुड़े विवाद के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई टल गई। अब सुनवाई 30 नवंबर को होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिका के अंतिम निराकरण तक 24 सितंबर 2021 को जारी अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। वर्तमान में शिवपुरी लिंक हाईवे स्थित चौराहे पर मूर्ति पुलिस के सुरक्षा घेरे में है।

 

प्रतिमा के नामपट्ट पर ‘गुर्जर’ शब्द लिखे जाने से शुरू हुआ विवाद
बता दें कि ग्वालियर के गिरवाई नाका चिरवाई रोड पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नामपट्ट पर ‘गुर्जर’ शब्द लिखे जाने से विवाद शुरू हुआ। गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज को अपने समाज का मानता है, जबकि क्षत्रिय समाज उन्हें क्षत्रिय बताता है।

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने जांच समिति गठित कर ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल करने और सार्वजनिक धन से स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ जातिसूचक शब्द जोड़ने के औचित्य पर रिपोर्ट देने को कहा था। समिति की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट का अवलोकन करने और उसे खोलने के बाद संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए सुनवाई आगे बढ़ाई गई थी।

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