हरियाणा में राशन डिपो के लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

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चरखी दादरी
सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा गरीब एवं पात्र परिवारों को सुगम तरीके से राशन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है

इसी कड़ी में प्रदेशभर में रिक्त राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

डीएफएससी नीतू कुमारी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक है।

इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आवश्यक खाद्यान्न की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना, युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके साथ ही, ग्रामीण व दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को राशन प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

वेबसाइट पर उपलब्ध है तमाम जानकारी
डीएफएससी नीतू कुमारी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तों और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उन्होंने जिले के सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से अपील की है कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करने के बाद अंतिम तिथि 10 नवंबर से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवाएं ।

 

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