पटना में रिलायंस के 2 वेयरहाउस पर कार्रवाई, गंदगी और खुले में मिले खाद्य पदार्थ; 14 दिन का अल्टीमेटम

Editor
5 Min Read

 पटना
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना के मौजा जेठूली और दीदारगंज स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के दो वेयरहाउस में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई खामियां पाई गईं।

विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया है।

जेठूली के वेयरहाउस में गंदगी, खुले में रखे मिले खाद्य पदार्थ
पटना सिटी के मौजा जेठूली स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में खाद्य पदार्थ खुले स्थान पर रखे मिले।

फर्श पर गंदगी के साथ स्टोर में कबूतर की मौजूदगी और उससे फैली गंदगी भी पाई गई। ये खामियां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण संबंधी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। विभाग ने यहां से मलाई पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा है।

दीदारगंज में खाद्य और अखाद्य सामग्री एक साथ मिली
रिलायंस रिटेल लिमिटेड के दीदारगंज स्थित प्रतिष्ठान के निरीक्षण में खाद्य एवं अखाद्य पदार्थों को एक साथ रखा पाया गया। इसके अलावा खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए आवश्यक स्वच्छ वातावरण का भी अभाव मिला।

विभागीय अधिकारियों ने यहां से हल्दी पाउडर और तीखी मिर्च पाउडर के नमूने संग्रहित किए हैं। दोनों नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।

14 दिनों में सुधार नहीं तो लाइसेंस पर कार्रवाई
खाद्य संरक्षा विभाग ने दोनों रिलायंस प्रतिष्ठानों को 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने और अनुपालन से संबंधित प्रमाण अभिहित पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है।

निर्धारित समय में सुधार नहीं होने या अनुपालन प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। इसके बाद नियमानुसार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में 293 पैकेट चाय की बिक्री पर रोक
बिहटा स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान टाटा टी गोल्ड के 500 ग्राम वाले पैकेटों पर अंकित बैच नंबर और कार्टन पर दर्ज बैच नंबर में अंतर पाया गया।

इसके बाद ऐसे 293 पैकेटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इनकी कुल अनुमानित कीमत 84,970 रुपये बताई गई है। चायपत्ती की गुणवत्ता जांचने के लिए वैधानिक नमूना भी लिया गया। इसके अतिरिक्त टाटा टी गोल्ड चायपत्ती और टाटा हल्दी पाउडर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

भंडारण व्यवस्था की कमी, कई खाद्य पदार्थ नष्ट करने के लिए सौंपे
लिपकार्ट वेयरहाउस में निर्धारित एवं उपयुक्त भंडारण व्यवस्था के अभाव में केक-पेस्ट्री के 31 पीस, आटे के 170 पैकेट, कुकीज के 70 पैकेट, कॉफी के 60 पैकेट, चिप्स के 24 पैकेट और सीरियल फ्लेक्स सहित अन्य खाद्य पदार्थ मिले।

इनकी कुल अनुमानित कीमत 48,210 रुपये है। संबंधित एजेंसी ने इन खाद्य पदार्थों को अधिकृत कंपनी को विनष्टीकरण के लिए सौंप दिया।

वहीं, 550 टोट बॉक्स यानी सर्विस बॉक्स गंदे और क्षतिग्रस्त पाए गए। इनकी अनुमानित कीमत 2,67,500 रुपये है। विभाग ने इनके इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।

बिग बास्केट वेयरहाउस में भी मिलीं खामियां
पटना के मंहगूपुर चिरौरा स्थित बिग बास्केट वेयरहाउस का भी खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान वेगन टोफू गोल्ड, बारबेक्यू सॉस और जीरा पाउडर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

निरीक्षण में वेयरहाउस में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिले। इसके अलावा जल निकासी की समुचित व्यवस्था का भी अभाव पाया गया। इन कमियों को देखते हुए प्रतिष्ठान को 14 दिनों का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है।

खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं
खाद्य संरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण से जुड़े मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सभी खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है। विभाग ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube Reporters Support Directors Live