बिहार में 531 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, 2 के लाइसेंस निलंबित; एक्सपायरी सामान जब्त

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पटना
बिहार में लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने राज्यव्यापी जांच अभियान तेज कर दिया है। अब तक 531 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें पटना के 87 प्रतिष्ठान शामिल हैं। जांच के दौरान खराब, दुर्गंधयुक्त और एक्सपायरी खाद्य पदार्थ मिलने पर जब्ती और नष्ट करने की कार्रवाई की गई। विभाग ने दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं, जबकि 15 के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की गई है।

होटल, मिठाई दुकान से लेकर ऑनलाइन स्टोर तक जांच
अभियान के तहत होटल, रेस्तरां, मिठाई दुकान, डेयरी, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज्ड पेयजल इकाइयों और ऑनलाइन खाद्य सामग्री बेचने वाले स्टोर की जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रसोई की स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और वैध लाइसेंस की पड़ताल की। अनियमितता मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार के नोटिस भी दिए गए हैं।

पटना में हजारों किलो मिठाई और खाद्य सामग्री पर कार्रवाई
पटना में जांच के दौरान मिल्क केक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की गई। संपतचक, गौरीचक और आसपास के इलाकों में बिना वैध लाइसेंस संचालित पैकेज्ड पेयजल इकाइयों की भी जांच हुई।

विभाग ने संदिग्ध उत्पादों के नमूने प्रयोगशाला भेजे और नियमों के उल्लंघन पर संबंधित इकाइयों के संचालन पर कार्रवाई की।

बड़े होटल और फास्ट फूड आउटलेट भी जांच के दायरे में
होटल मौर्या, द पनाश, बारबेक्यू नेशन, केएफसी और पिज्जा हट समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों में रसोई की साफ-सफाई और खाद्य भंडारण की जांच की गई।

कुछ जगहों पर दुर्गंधयुक्त पनीर, कीड़े लगे ब्रेड पैकेट और जला हुआ तेल मिलने की जानकारी दी गई। ब्लिंकिट स्टोर से एक्सपायरी दूध और अन्य स्टोर से घी, आटा, मसाले तथा मैदा जब्त कर नष्ट कराए गए।

पटना के बाहर भी कई जिलों में कार्रवाई
पटना के अलावा रोहतास, सारण, गोपालगंज, सीवान, गया और वैशाली समेत कई जिलों में निरीक्षण किए गए। वैशाली में बिना वैध लाइसेंस वाली इकाइयों से 22,992 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया।

बिदुपुर में दो प्रतिष्ठानों से 328 किलोग्राम पनीर जब्त कर नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण में भी खराब या एक्सपायरी खाद्य सामग्री पर कार्रवाई हुई।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य संरक्षा विभाग ने कारोबारियों को स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और वैध लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों को निरीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट FoSCoS पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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