By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
SW24 NewsSW24 NewsSW24 News
  • देश
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • राजस्थान
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • लाइफस्टाइल
    • धर्म-अध्यात्म
    • नौकरी
    • करिअर
  • About Us
Search

Archives

  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025

Categories

  • SOFTDOWNLOADS
  • Uncategorized
  • WINDOWS11
  • उत्तर प्रदेश
  • करिअर
  • छत्तीसगढ़
  • देश
  • धर्म-अध्यात्म
  • नौकरी
  • बिहार
  • मध्य प्रदेश
  • राजनीति
  • राजस्थान
  • लाइफस्टाइल
  • विदेश
  • व्यवसाय
  • Advertise
© 2025 SW24 NEWS Private Limited . All Rights Reserved.
Reading: ग्वालियर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना, DIG पीएचक्यू ने हत्या के मामले में कोर्ट में दी थी झूठी जानकारी
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
SW24 NewsSW24 News
  • देश
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • लाइफस्टाइल
  • About Us
Search
  • देश
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • राजस्थान
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • लाइफस्टाइल
    • धर्म-अध्यात्म
    • नौकरी
    • करिअर
  • About Us
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
देशमध्य प्रदेश

ग्वालियर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना, DIG पीएचक्यू ने हत्या के मामले में कोर्ट में दी थी झूठी जानकारी

Editor
Last updated: April 17, 2025 8:46 pm
Editor
Share
4 Min Read
SHARE

ग्वालियर
ग्वालियर हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में झूठी जानकारी देने और महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाने के आरोप में डीआईजी (पीएचक्यू) मयंक अवस्थी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। यह मामला उस समय का है, जब अवस्थी दतिया के पुलिस अधीक्षक थे। कोर्ट ने उनकी कार्यप्रणाली को गलत ठहराते हुए कहा कि उन्होंने एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए साक्ष्य छिपाए, जो निष्पक्ष जांच के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मामले का विवरण
यह प्रकरण 2017 का है, जब दतिया जिले के दीपार थाने में 24 सितंबर को हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी मानवेंद्र गुर्जर ने दावा किया था कि घटना तीन-चार दिन पहले की थी। घटना के दिन मृतक, घायल और गवाह भिंड जिले के अमायन में थे, न कि दतिया में। उन्होंने मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर अपनी बात साबित करने की मांग की। सेंवढ़ा न्यायालय ने पुलिस को टावर लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सुरक्षित करने के निर्देश दिए थे। उस समय मयंक अवस्थी दतिया के एसपी थे।

साक्ष्य छिपाने का आरोप
पुलिस ने शुरू में कोर्ट को पत्र देकर दावा किया था कि टावर लोकेशन और कॉल डिटेल सुरक्षित हैं। जब मामला अंतिम तर्क के चरण में पहुंचा, तो पुलिस ने कहा कि डेटा सुरक्षित नहीं किया गया। साइबर सेल ने बताया कि दो साल से पुराना डेटा रिट्रीव नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने दीपार थाने के तत्कालीन प्रभारी को तलब किया, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने अवस्थी और तत्कालीन थाना प्रभारी यतेन्द्र सिंह भदौरिया से जवाब मांगा।

हाई कोर्ट का सख्त रुख
4 अप्रैल 2025 को बहस के बाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अवस्थी की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर साक्ष्य दबाए, जिससे एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला और निष्पक्ष जांच के अधिकारों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने अवस्थी को एक महीने के भीतर 5 लाख रुपये प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास जमा करने का आदेश दिया, जो जीतने वाले पक्ष को दिया जाएगा। गैर-अनुपालन पर अवमानना और वसूली की कार्रवाई होगी।

विभागीय जांच के आदेश
हाई कोर्ट ने डीजीपी को अवस्थी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और उनके इरादों की पड़ताल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीपी को तय करना होगा कि ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में रहने योग्य हैं या नहीं। वर्तमान दतिया एसपी को 10 दिनों के भीतर कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड जमा करने को कहा गया है। डीजीपी को 20 मई 2025 तक जांच की प्रगति पर कोर्ट को सूचित करना होगा।

मामले का महत्व
यह फैसला पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही और निष्पक्ष जांच के महत्व को रेखांकित करता है। कोर्ट ने माना कि अवस्थी के कृत्य से एक परिवार ने अपना सदस्य खोया, जबकि दूसरा पक्ष गंभीर सजा का सामना कर रहा है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
What do you think?
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article शहडोल में किसान ने बैंक में जमा कराए 500 के 11 नकली नोट, मामला दर्ज
Next Article मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से हज तीर्थयात्रा पर राजनीति नहीं करने का किया आग्रह
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
11.6kFollowersPin
56.4kFollowersFollow
136kSubscribersSubscribe
4.4kFollowersFollow

Latest News

अखिलेश यादव को सीजनल हिंदू बताते हुए संगीत सोम ने कहा कि अगर उन्हें हिंदू बनना है तो परमानेंट हिंदू बनें
उत्तर प्रदेश देश June 25, 2025
ISS मिशन के पहले भारतीय Shubhanshu Shukla को पीएम मोदी की शुभकामनाएं
देश June 25, 2025
तवी नदी में अचानक बाढ़, SDRF ने फंसे लोगों को बचाया
देश June 25, 2025
सुहागरात पर घूंघट के पीछे छुपा डर, दूध की जगह चाकू लेकर बैठी थी दुल्हन
उत्तर प्रदेश देश June 25, 2025

Recent Posts

  • अखिलेश यादव को सीजनल हिंदू बताते हुए संगीत सोम ने कहा कि अगर उन्हें हिंदू बनना है तो परमानेंट हिंदू बनें
  • ISS मिशन के पहले भारतीय Shubhanshu Shukla को पीएम मोदी की शुभकामनाएं
  • तवी नदी में अचानक बाढ़, SDRF ने फंसे लोगों को बचाया
  • सुहागरात पर घूंघट के पीछे छुपा डर, दूध की जगह चाकू लेकर बैठी थी दुल्हन
  • बेतिया में बवाल: पुलिस थाने पर हमला, लाठीचार्ज में कई घायल

Recent Comments

No comments to show.

Top Categories

  • Advertise with us
  • Newsletters
  • Deal
SW24 NewsSW24 News
Follow US
© 2025 SW24 NEWS Private Limited . All Rights Reserved.
adbanner
AdBlock Detected
Our site is an advertising supported site. Please whitelist to support our site.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?