रोहिंग्या शरणार्थियों के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के मामले में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह बात कही।
दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ शिक्षा में नहीं होगा भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी
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