महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, मिर्जापुर में जिम जिहाद के अभियुक्तों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई

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महिलाओं के खिलाफ अपराध करने  वालों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति,  मिर्जापुर  में जिम जिहाद के अभियुक्तों के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई
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मिर्ज़ापुर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालो के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्यवाही कर रही है। मिर्ज़ापुर में जिम के माध्यम से अवैध धर्मांतरण करने के 10 अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है। मिर्ज़ापुर के एएसपी  नीतेश सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर  जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी तथा धर्म परिवर्तन में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद में निर्देश दिए गये हैं ।

  इसी क्रम में  थाना कोतवाली देहात में  19 जनवरी 2026 को एक महिला  की  तहरीर पर थाना  कोतवाली देहात में धारा 74/308 (5)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 3/5(1) उ0प्र0 धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया था।   विवेचना के समय साक्ष्य संकलन के आधार पर इसमें  धारा-64(1)/ 61(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/238/111 बी0एन0एस0 व 67बी आई0टी0 एक्ट भी जोड़ी गई। आरोपियों की चार्ज शीट 17 अप्रैल में कोर्ट में पेश की गई। इस मामले में विवेचना के बाद पता चला कि गैंग लीडर इमरान खान पुत्र इशरार अहमद द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपने व अपने साथियों के आर्थिक, भौतिक एंव अनुचित दुनियावी लाभ हेतु हिन्दू लड़कियों को जिम में ट्रेनिंग देने व उन्हे बहला-फुसला कर अपने साजिश में लेकर, उनके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना, उनका आपत्तिजनक फोटो व विडियो बनाकर ब्लैकमेल करना व जबदस्ती पैसा वसुलना व जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है।   इनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार मौजूद  होने पर अभियुक्तों के खिलाफ  उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया है । अभियुक्त द्वारा इस प्रकार के अपराध से अर्जित सम्पत्ति को चिह्नित कर गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की भी कार्यवाही करायी जायेगी । सभी अभियुक्त वर्तमान समय में जनपद कारागार मीरजापुर में निरुद्ध है ।

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