बिहार में बालू घाटों पर लापरवाही पड़ेगी भारी, पट्टाधारियों पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना

Editor
2 Min Read

पटना
प्रदेश में बालू खनन शुरू होने के बाद खान एवं भू-तत्व विभाग ने नए सिरे से पट्टाधारियों को खनन नियमावली के नियमों की याद दिलाई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि बालू खनन करने वाले पट्टाधारियों को अब नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। बालू घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था में लापरवाही पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर समाहर्ता (जिलाधिकारी) पट्टाधारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का दंड लगा सकेंगे।

साइन बोर्ड नहीं लगाने पर एक लाख तक जुर्माना
विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष मई में ही सरकार ने खनन नियमावली में नए प्रावधान किए हैं। जिनका गजट प्रकाशन भी हो चुका है।

नए प्रावधानों के अनुसार बालू घाट पर साइन बोर्ड नहीं लगाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। जबकि घाट की सीमा को भू-निर्देशांक के साथ चिह्नित नहीं करने पर पांच लाख रुपये देने पड़ सकते हैं।

सीसीटीवी फुटेज का बैकअप सुरक्ष‍ित नहीं रखने पर भी लगेगा दंड
इसी तरह पिछले छह महीने के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप सुरक्षित नहीं रखने या जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा उपलब्ध नहीं करा पाने पर भी पांच लाख रुपये का दंड लगेगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जा। औचक निरीक्षक में पकड़े जाने की अवस्था में दंड के भागी बन सकते हैं।

विभाग ने कहा है कि इन प्रविधानों का मकसद बालू खनन में नियमों का पालन सुनिश्चित करना, धूल और प्रदूषण पर नियंत्रण रखना तथा घाटों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube Reporters Support Directors Live