✓आरोपियों के द्वारा फरियादी से प्रॉपर्टी मे इन्वेस्टमेंट कर अच्छा मुनाफा कमाकर देने के नाम से की थी धोखाधड़ी।
✓आरोपियों के द्वारा फरियादी के अलावा अन्य कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करना कबूला है जिसकी जांच की जा रही है।
✓पुलिस रिमांड प्राप्त कर की जाएगी विस्तृत पूछताछ। अपराध क्रमांक –112/24, धारा– 409,420, घटना दिनांक – 10/03/2024 से 1/05/2024 तक फरियादी के साथ फ्रॉड हुआ – 35 लाख रुपए
आरोपी का नाम:– “श्रीराम इंफ्रा कम्पनी का प्रोपराइटर” राजीव कुमार विश्वकर्मा निवासी आईडीए कॉलोनी, स्कीम नं. 134, इन्दौर, स्थाई निवासी उत्तर प्रदेश
{आरोपी BA तक पढ़ा लिखा है और प्रॉपर्टी ब्रोकर, शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट संबंधित कार्य करना बताया, प्रारंभिक पूछताछ में उत्तर प्रदेश में भी लोगों के साथ धोखाधड़ी करना कबूला है,
घटना का संक्षिप्त विवरण – क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा आर्थिक अपराध के विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों की धरपकड़ कार्यवाही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार की जा रही है इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच इंदौर में इंदौर के निवासी फरियादी आकाश बंसल निवासी इंदौर के द्वारा शिकायत की गई थी कि श्रीराम इंफ्रा कंपनी का प्रोपराइटर आरोपी – (1) राजीव कुमार विश्वकर्मा के द्वारा मार्च 2024 में IDA स्कीम के तहत् फायदे वाले प्लॉट देने के नाम रुपये इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर अधिक लाभ देने का बोलकर 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के रूप में में आरोपी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई। जिसपर क्राइम ब्रांच के द्वारा उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 112/24 धारा 409,420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर गुरुग्राम हरियाणा से श्रीराम इन्फ्रा कंपनी का प्रोपराइटर (1) राजीव कुमार विश्वकर्मा निवासी आईडीए कॉलोनी, स्कीम नं. 134, इन्दौर स्थाई निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त करने सहित अग्रिम पूछताछ एवं कार्यवाही की जा रही है।