श्रम प्रहरी अभियान से जुड़ें, ग्वालियर जिले को बाल श्रम मुक्त बनाएं

Editor
2 Min Read

ग्वालियर. 
श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा, बाल श्रम उन्मूलन एवं सुरक्षित कार्यस्थलों के निर्माण के उद्देश्य से "श्रम प्रहरी" अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से श्रमिक हितों की रक्षा और श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

अभियान के अंतर्गत नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनके आस-पास कोई अपंजीकृत कारखाना, अवैध औद्योगिक इकाई, असुरक्षित कार्यस्थल अथवा बाल श्रम से संबंधित कोई मामला दिखाई देता है, तो उसकी सूचना तत्काल श्रम विभाग को दें। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक जांच एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नागरिक श्रम विभाग के पोर्टल www.labour.mp.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर सूचना दे सकते हैं। सभी नागरिक "श्रम प्रहरी" बनकर सुरक्षित, श्रमिक हितैषी एवं बाल श्रम मुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते है।

श्रम प्रहरी केवल सूचना देने वाला नागरिक नहीं, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा तथा बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण में सहभागी एक जिम्मेदार नागरिक है। कोई भी आम नागरिक जो श्रमिकों की सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षित कार्यस्थलों का समर्थन करते हैं, बाल श्रम के विरुद्ध हैं तथा श्रमिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, तो इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं।

अभियान विशेष रूप से बाल श्रम उन्मूलन पर भी केंद्रित है। किसी भी निर्माण स्थल, औद्योगिक इकाई या अन्य कार्यस्थल पर कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान होने पर इसकी सूचना दें, ताकि संबंधित बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा एवं बेहतर भविष्य से जोड़ा जा सके। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube Reporters Support Directors Live