Punjab SIR: ₹1000 महीना और ₹10 लाख तक फ्री इलाज का लाभ चाहिए? जानें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और वोट ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया

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Punjab SIR: ₹1000 महीना और ₹10 लाख तक फ्री इलाज का लाभ चाहिए? जानें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और वोट ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया
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चंडीगढ़ 

पंजाब में महिलाओं को ₹1000 महीना और परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज चाहिए, तो वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान साफ कह चुके हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद जिन लोगों का नाम वोटर सूची में नहीं होगा, उन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपका नाम पंजाब की वोटर लिस्ट में नहीं है, SIR के दौरान कट गया है या किसी दूसरे राज्य की वोटर सूची में दर्ज है, तो अब क्या करें? घर बैठे नाम कैसे जुड़वाएं, अपना वोट पंजाब में कैसे ट्रांसफर कराएं और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पॉइंट-टु-पॉइंट पूरी रिपोर्ट पढ़िए।

1. सबसे पहले जानिए, ये 2 स्कीमें क्या हैं?

    1. महिलाओं को ₹1000 महीना योजना: आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जनरल वर्ग की हर महिला को ₹1000 प्रति माह और SC वर्ग की हर महिला को ₹15,00 हर महीने दे रही है। स्कीम शुरू हो चुकी है। इसकी शुरूआत में जुलाई से सितंबर तक यानी 3 महीने के बदले महिलाओं के खाते में 3 हजार से लेकर साढ़े 4 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

    2. ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज: पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ₹10 लाख तक का सालाना कैशलेस इलाज दे रही है। योजना में इनकम या सामाजिक वर्ग की कोई शर्त नहीं है। पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा।

2. आपका नाम SIR के बाद वोटर लिस्ट में है या नहीं, कैसे जानें? इसके 5 तरीके हैं, 2 ऑनलाइन और 3 ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन तरीका जानिए..

    वोटर सर्विस पोर्टल वेबसाइट से: voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर 'Search in Electoral Roll' के विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको नाम खोजने के 3 विकल्प मिलेंगे, अपनी सुविधा अनुसार कोई एक चुनें। अपना नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, राज्य और जिला भरकर सर्च करें। अगर आपके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है, तो उस पर लिखा EPIC नंबर (वोटर कार्ड नंबर) और अपना राज्य डालकर सीधे सर्च करें। चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) मंगाकर सर्च करें। स्क्रीन पर आपकी पूरी डिटेल्स (जैसे आपका भाग संख्या, पोलिंग बूथ का नाम और सीरियल नंबर) आ जाएगी। अगर डिटेल्स दिख रही हैं, तो इसका मतलब आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है।

    वोटर हेल्पलाइन ऐप से: अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से 'Voter Helpline' App डाउनलोड करें। ऐप खोलकर होमपेज पर ही 'Search Your Name in Electoral Roll' पर क्लिक करें। आप अपने वोटर कार्ड का बारकोड/क्यूआर कोड स्कैन करके या अपना EPIC नंबर डालकर तुरंत स्टेटस चेक कर सकते हैं।

अब ऑफलाइन तरीके जानिए…

    SMS के जरिए: अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप एसएमएस (SMS) के जरिए भी पता कर सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें: ECI<स्पेस>आपका EPIC नंबर। इस मैसेज को 1950 पर भेज दें। कुछ ही सेकंड में आपको चुनाव आयोग की तरफ से एक रिटर्न मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, और आपका पोलिंग बूथ कौन सा है।

    बीएलओ (BLO) के जरिए: आप अपने इलाके के बीएलओ (BLO – बूथ लेवल ऑफिसर) के पास जा सकते हैं। उनके पास आपके इलाके की प्रिंटेड वोटर लिस्ट होती है, जिसमें वह आपका नाम देखकर तुरंत बता देंगे।
    इलेक्शन हेल्पलाइन नंबर से: आप किसी भी फोन से चुनाव आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। वहां मौजूद अधिकारी आपसे आपका नाम और पता पूछकर कंप्यूटर सिस्टम में चेक करके बता देंगे कि आपका वोट बना है या नहीं।

3. नई वोट बनाने के लिए मैं क्या करूं? अगर आपने पहली बार वोट बनानी है चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर अपना नाम चेक करें। यदि नाम नहीं है, तो नया वोट बनवाने के लिए 'फॉर्म नंबर 6' भरना होगा। आप इस फार्म को ऑफ लाइन या ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म के साथ आयु का प्रमाण (जैसे 10वीं सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र) और पंजाब के वर्तमान निवास का प्रमाण (बिजली बिल या राशन कार्ड) लगाना अनिवार्य है। 3 अगस्त को वोटर सूची का ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद अपना भरा हुआ फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ (BLO) को जमा करवाएं। इसके बाद अक्टूबर में जारी होने वाले फाइनल लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा।

4. मेरी वोट दूसरे राज्य में, उसे कैसे ट्रांसफर कराऊं? इसे उदाहरण से समझते हैं, अगर आपने SIR के दौरान उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में अपनी वोट मैप करवा ली है और अब पंजाब में रहते हैं, तो आपको 'फॉर्म नंबर 8' भरना होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरते समय अपने पुराने राज्य के वोटर कार्ड का नंबर और पंजाब के वर्तमान पते का प्रमाण पत्र साथ लगाएं। अगर आप वर्तमान पते का प्रूफ नहीं लगाते तो आपका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इस फॉर्म को भी 3 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद बीएलओ के पास जमा करवाएं। पंजाब के अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका नाम दूसरे राज्य से अपने आप कट जाएगा और पंजाब की फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।

5. मेरा वोट तो कहीं भी नहीं बना, उसके लिए क्या करूं?

यदि आपका नाम देश के किसी भी राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो चुनाव आयोग आपको नया मतदाता मानता है। इस स्थिति में भी आपको नया वोट बनाने वाली प्रक्रिया ही अपनानी होगी। आपको 'फॉर्म नंबर 6' भरना होगा और साथ में आयु एवं निवास के 2 जरूरी प्रूफ लगाने होंगे।

फॉर्म के अंत में दिए गए 'डिक्लेरेशन' (घोषणा पत्र) पर टिक करना होगा कि आपका नाम देश में कहीं और दर्ज नहीं है। 3 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अपना फॉर्म 6 आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। बीएलओ द्वारा घर आकर किए जाने वाले भौतिक सत्यापन के बाद आपका नया वोटर आईडी कार्ड डाक द्वारा घर पहुंच जाएगा।

 

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